मृतक आश्रित कोटे में बीएड वाले नहीं बन सकेंगे शिक्षक
परिषदीय स्कूलों में मृतक आश्रित कोटे में शिक्षकों की भर्ती का पेंच एक बार फिर से फंस गया है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) ने मृतक आश्रित कोटे में टीईटी पास बीएड वालों को शिक्षक बनाने की अनुमति देने से इन्कार करते हुए कहा है कि पूर्व में निर्धारित योग्यता में बदलाव नहीं किया जा सकता है।
शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने के बाद परिषदीय स्कूलों में मृतक आश्रित कोटे में शिक्षकों की भर्ती रुकी हुई है। एनसीटीई ने यह व्यवस्था दे दी है कि मृतक आश्रित कोटे में बीटीसी वाले ही शिक्षक बनाए जा सकते हैं। बेसिक शिक्षा विभाग पहले स्नातक वालों को भी मृतक आश्रित कोटे में शिक्षक बना देता था और बाद में डायटों में प्रशिक्षण दिला देता था। एनसीटीई से नियम बन जाने के बाद मृतक आश्रित कोटे में शिक्षकों की भर्तियां नहीं हो पा रही हैं। बेसिक शिक्षा विभाग चाहता था कि टीईटी पास बीएड वालों को एनसीटीई इस कोटे में भर्ती की अनुमति दे दे। इसके आधार पर यहां से दो बार पत्राचार किया गया, लेकिन एनसीटीई ने अनुमति देने से इन्कार कर दिया है।
एनसीटीई ने बेसिक शिक्षा विभाग को नहीं दी अनुमति
कहा, बीटीसी वालों को ही इस कोेटे में मिल सकती है नियुक्ति