सीटी नर्सरी वालों को नियुक्ति पत्र देने का आदेश
सहायक अध्यापक भर्ती प्रकरण
हाईकोर्ट ने नर्सरी ट्रेनिंग में एक वर्षीय
सर्टिफिकेट (सीटी नर्सरी) करने वाले अभ्यर्थियों को चार सप्ताह में सहायक
अध्यापक पद पर नियुक्ति पत्र जारी करने का आदेश दिया है। बेसिक शिक्षा विभाग
ने इन अभ्यर्थियों का परिणाम घोषित नहीं किया है। कोर्ट ने बेसिक
शिक्षा सचिव हीरालाल गुप्ता से कहा है कि यदि वह आदेश के पालन में असफल
रहते हैं तो अदालत के पास उनके खिलाफ अवमानना का मुकदमा चलाने के सिवाए कोई
विकल्प नहीं होगा।
सीटी नर्सरी की योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों ने टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण की थी। सहायक अध्यापक
के 72 हजार पदों पर भर्ती के लिए काउंसलिंग में शामिल भी हुए। बाद में
विभाग ने इनको यह कह कर रोक दिया कि उनके पास दो वर्षीय डिप्लोमा नहीं है।
अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। इस पर न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल
ने नर्सरी ट्रेनिंग वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी करने का आदेश
दिया था।
समाचार साभार अमरउजाला