Friday, February 27, 2015

पेंशन-ग्रेच्युटी के भुगतान में देरी पर देना होगा ब्याज

इलाहाबाद। सरकारी कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद यदि उसकी पेंशन और ग्रेच्युटी का समय से भुगतान नहीं किया जाता है तो इसके लिए ब्याज देना होना। हाईकोर्ट ने यह आदेश देते हुए कहा कि पेंशन और ग्रेच्युटी सरकार का उपहार नहीं है बल्कि यह कर्मचारी का अधिकार है इसलिए विलंब होने पर उसे ब्याज पाने का अधिकार होगा। भदोही के अवकाश प्राप्त संग्रह अमीन शिवकुमार मिश्र की याचिका पर सुनवाई कर रही मुख्य न्यायाधीश डॉ. डीवाई चंद्रचूड और न्यायमूर्ति सुनीत कुमार की खंडपीठ ने यह आदेश दिया। शिवकुमार ने पेंशन और ग्रेच्युटी का देरी से भुगतान होने पर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। एकल न्यायपीठ ने 31जनवरी 2015 तक भुगतान करने का निर्देश दिया। इसमें देरी होने पर नौ प्रतिशत ब्याज देेने को कहा। इस आदेश को विशेष अपील में चुनौती दी गई।
खंडपीठ ने कहा कि भुगतान में पहले ही विलंब हो चुका है इसलिए याची ब्याज पाने का हकदार है।

साभार अमरउजाला