माध्यमिक
शिक्षा विभाग में प्रधानाचार्य, उप प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक और उप प्रधानाध्यापक संवर्ग
के 4 प्रतिशत तबादले उप
मुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा करेंगे। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने गुरुवार को
प्रधानाचार्य, उप प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक और उप प्रधानाध्यापकों की
ऑनलाइन तबादला नीति 2019 जारी कर दी है।
नीति के तहत
शैक्षणिक सत्र 2019-20 में प्रधानाचार्य, उप प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक और उप
प्रधानाध्यापक संवर्ग में अधिकतम 20 फीसदी तबादले होंगे। प्रत्येक संवर्ग में 4 प्रतिशत तक तबादले
डिप्टी सीएम करेंगे। उप निदेशक विकास श्रीवास्तव ने बताया कि तबादलों की दृष्टि से
लखनऊ और गौतमबुद्ध नगर को आदर्श जिला बनाने की योजना है। इसलिए इन दोनों जिलों में
स्थानांतरण डिप्टी सीएम की मंजूरी से ही होगा। तबादले ऑनलाइन होंगे।
इसके लिए
जिला, विद्यालय और संवर्गवार रिक्त पदों का ब्योरा वेबसाइट पर जल्द
जारी किया जाएगा। आवेदक रिक्त पांच पदों का चयन कर सकेंगे। तबादलों में वरीयता के
लिए मानक और गुणांक निर्धारित किए गए हैं। एक से अधिक आवेदक के गुणांक समान होने
पर अधिक आयु वाले आवेदक को वरीयता मिलेगी।
राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, कार्यालय पाठ्य पुस्तक अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा परिषद सहित अन्य संस्थानों में कार्यरत प्रधानाचार्य, उप प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, उप प्रधानाध्यापक भी आवेदन कर सकेंगे। विस्तृत कार्यक्रम जल्द ही जारी किया जाएगा।
राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, कार्यालय पाठ्य पुस्तक अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा परिषद सहित अन्य संस्थानों में कार्यरत प्रधानाचार्य, उप प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, उप प्रधानाध्यापक भी आवेदन कर सकेंगे। विस्तृत कार्यक्रम जल्द ही जारी किया जाएगा।
हाई स्कूल और इंटर कॉलेजों की बनेगी श्रेणी
तबादलों
के लिए हर जिले को 3 जोन में
बांटा जाएगा। जोन 1 में नगर
निकाय सीमा या जिला मुख्यालय से 8 किमी और
जोन 2 में तहसील मुख्यालय से दो किमी के दायरे वाले स्कूलों को
शामिल किया जाएगा। जोन 1 व 2 से छूटे स्कूलों को जोन 3 में
शामिल किया जाएगा। महत्वाकांक्षी जिलों फतेहपुर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, सोनभद्र, चंदौली, सिद्धार्थनगर और चित्रकूट में ऑनलाइन स्थानांतरण जिले के
अंदर ही किए जाएंगे।
वरीयता के मानक और गुणांक
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जिन प्रधानाध्यार्च, उप प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक
और उप प्रधानाध्यापकों के पति या पत्नी सेना, अद्धसैनिक
बलों में कार्यरत है उन्हें 100 गुणांक
दिया जाएगा।
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कैंसर, किडनी, लीवर रोग से पीड़ित आवेदक को तबादला में वरीयता के लिए 100 गुणांक मिलेगा।
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आगामी 31 मार्च को
58 वर्ष की आयु पूरी कर रहे आवेदकों को भी 100 गुणांक दिए जाएंगे।
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दिव्यांग आवेदकों को 10 से 20 तक
गुणांक दिया जाएगा।
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जिन आवेदकों के पति/पत्नी दिव्यांग, कैंसर, किडनी
जैसे गंभीर रोग से पीड़ित हैं उन्हें और राष्ट्रीय या राज्य पुरस्कार प्राप्त
आवेदकों को 10 गुणांक मिलेगा।
·
तलाकशुदा आवेदक को 10 गुणांक दिए जाएंगे। ऐसे विधुर आवेदक जिन्होंने पुनर्विवाह
नहीं किया है और वे अपने बच्चों की देखभाल करते हैं तो उन्हें भी 10 गुणांक ेिमलेगा। महिला आवेदकों को भी 10 गुणांक दिया जाएगा।
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पहली नियुक्ति तिथि से 10 वर्ष के बाद हर वर्ष की सेवा पर एक गुणांक दिया जाएगा जो
अधिकतम 20 होगा।