प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती : पांचवीं काउंसलिंग 19 से
आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी 60 फीसदी अंक पर होंगे पात्र
लखनऊ। राज्य सरकार ने प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती में पांचवीं काउंसलिंग 19 से 23 मार्च तक कराने का निर्णय किया है। इसमें सभी वर्ग के अभ्यर्थी शामिल हो सकेंगे। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी अब 65 के स्थान पर 60 और सामान्य वर्ग के पूर्व की तरह 70 फीसदी अंक पर पात्र होंगे। नियुक्ति पत्र 26 व 27 मार्च को बांटे जाएंगे। नियुक्ति पत्र लेने वालों को 15 अप्रैल तक हरहाल में जॉइन करना होगा, इसके बाद उनका चयन रद्द कर दिया जाएगा। सचिव बेसिक शिक्षा एचएल गुप्ता की अध्यक्षता में बृहस्पतिवार को हुई बैठक में यह निर्णय किया गया।
प्राइमरी स्कूलों में 72,825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया चल रही है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सामान्य वर्ग को 70 व आरक्षित वर्ग को 65 फीसदी अंक पर पात्र मानते हुए चार चरणों की काउंसलिंग कराई गई। इसमें एक सप्ताह पहले तक 43,651 पद भर चुके थे और 29,174 खाली बताए गए। सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि शुक्रवार की शाम तक रिक्त पदों का पूरा ब्यौरा मंगा लिया जाए। उन्होंने बताया कि पांचवीं काउंसलिंग पहले 9 से 14 मार्च तक कराने का निर्णय किया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश न मिलने के चलते स्थगित कर दिया गया।
सुप्रीम कोर्ट का आदेश अब मिल चुका है। इसमें आरक्षित वर्ग के अधिक पद खाली होने के चलते सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षित वर्ग को 65 के स्थान पर 60 फीसदी अंक पर पात्र मानते हुए काउंसलिंग कराने का आदेश दिया है। इसके आधार पर पांचवीं काउंसलिंग कराई जाएगी। काउंसलिंग के लिए बेसिक शिक्षा अधिकारी विज्ञापन निकाल कर सूचना देंगे। रिक्त पदों के आधार पर अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। जिन्होंने प्रशिक्षु शिक्षक के पद पर जॉइन कर लिया है, वे काउंसलिंग में शामिल नहीं हो सकेंगे। एक अभ्यर्थी एक ही जिले में बतौर प्रशिक्षु शिक्षक जॉइन कर सकेगा, इसके अलावा अन्य जिलों में उसका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में 22 अप्रैल को अंतिम सुनवाई है, इसके पहले सभी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी।
अमर उजाला ब्यूरो