अभ्यर्थियों के प्रत्यावेदन निस्तारण के आदेश
इलाहाबाद। हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को निर्देश दिया है कि टीजीटी कला संवर्ग के अभ्यर्थियों का प्रत्यावेदन एक माह में निस्तारित करें। साथ ही कहा है कि प्रत्यावेदन का निस्तारण होने तक अभ्यर्थियों के आवेदन पत्रों पर कोई निर्णय न लिया जाए। यह आदेश न्यायमूर्ति बी अमित स्थालकर ने विजय कुमार और अन्य की याचिका पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता क्षेत्रेश चंद्र शुक्ला ने बहस की। याचिका में टीजीटी अभ्यर्थियों के लिए जारी विज्ञापन को चुनौती दी गई थी।