शिक्षणेतर
कर्मचारियों को सरकार का तोहफा
अब
एसीपी का लाभ 10, 16 और 26
वर्ष
में
अमर उजाला
ब्यूरो
लंबे समय से
सुनिश्चित कॅरिअर प्रोन्नयन (एसीपी) की मांग कर रहे शिक्षणेतर कर्मचारियों को
सरकार ने तोहफा दे दिया है। अब इन कर्मचारियों को एसीपी का लाभ 10, 16, 26 वर्ष में मिलेगा। पहले यह लाभ 10, 18 व 26 वर्ष में मिलता था। सरकार के इस
निर्णय से करीब 80 हजार शिक्षणेतर कर्मचारियों को लाभ
मिलेगा। प्रमुख सचिव वित्त आनंद मिश्र ने बुधवार को इसके औपचारिक आदेश जारी कर
दिए।
इस संशोधन
के साथ ही ग्रेड वेतन 1900 के बाद अगला ग्रेड वेतन 2400 रुपये माना जाएगा। नए शासनादेश में 2000 रुपये ग्रेड वेतन को इग्नोर कर
दिया गया है। साथ ही एसीपी के लिए पद की धारिता शब्द को भी खत्म कर दिया गया है।
अब सेवा के 10 साल बाद पहले एसीपी का लाभ मिलेगा।
इसके बाद छह वर्ष या कुल सेवा के 16 वर्ष बाद दूसरा लाभ मिलेगा। तीसरे एसीपी का लाभ इसके
बाद की 10 वर्ष की निरंतर सेवा या कुल सेवा
के 26 वर्ष पूरे करने के बाद मिलेगा।
सेवा के
16 वर्ष बाद मिलेगा दूसरा एसीपी
लखनऊ
(ब्यूरो)। शिक्षणेतर कर्मचारियों को अब सुनिश्चित कॅरिअर प्रोन्नयन (एसीपी) का लाभ
10, 16, 26 वर्ष में मिलेगा। यानी पहली एसीपी के छह वर्ष बाद
यानी 16 वर्ष
पूरा करने के बाद दूसरी एसीपी का लाभ मिलेगा। नए शासनादेश के अनुसार यदि किसी
कार्मिक की प्रोन्नति पहली एसीपी मिलने से पहले या बाद में होती है तो प्रोन्नति
की तिथि से छह वर्ष की सेवा पूर्ण कर लेने पर उन्हें अगला ग्रेड वेतन दूसरे एसीपी
के रूप में दिया जाएगा। सरकार ने यह भी साफ कर दिया कि यदि किसी कर्मचारी को पूर्व
की व्यवस्था के तहत 14 वर्ष
की सेवा पर पहला एसीपी का लाभ मिला हो तो उन्हें यह लाभ मिलने की तिथि के दो वर्ष
की सेवा के बाद दूसरा एसीपी का लाभ दे दिया जाएगा।
प्रमुख
सचिव वित्त आनंद मिश्र की ओर से बुधवार को इसके औपचारिक आदेश जारी कर दिए गए हैं।
यह लाभ सभी सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणेत्तर
कर्मचारियों को मिलेगा। इस निर्णय के बाद अब राज्य कर्मचारियों को भी एसीपी के
संशोधन की आस बढ़ गई है। राज्य कर्मचारियों के लिए सरकार को अलग से आदेश जारी करना
होगा।