शारीरिक शिक्षकों की चयन सूची रद
Updated on: Thu,
28 Nov 2013 01:58 AM (IST)
लखनऊ।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा विषय के
अध्यापकों की नियुक्ति हेतु तैयार चयन सूची को रद कर दिया है। कोर्ट ने चयन सूची
को मनमानी एवं अवैध करार देते हुए सरकार को नये सिरे से नियमानुसार चयन सूची तैयार
करने का निर्देश दिया है। याची की तरफ से केसी शुक्ल ने बहस की। यह आदेश
न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल ने उमेश चंद्र साहू व अन्य की याचिका पर दिया है।
याचिका
के अनुसार राज्य सरकार ने शारीरिक शिक्षकों की भर्ती के लिए 26 सितंबर 12 एवं 31 अक्टूबर 12 को विज्ञापन निकाला। चयन अर्हता स्नातक
के साथ शारीरिक शिक्षा में डिप्लोमा रखी गयी थी। जब चयन सूची तैयार हुई तो मानकों
के विपरीत डीपी एड. के साथ-साथ बीपीएड डिग्री धारकों को भी शामिल कर लिया गया। इस
सूची की वैधता को याचिका में चुनौती दी गयी। चयन सूची को 1983 की नियमावली व विज्ञापन की शर्तो के
विपरीत करार देते हुए रद किये जाने की मांग की गयी। सरकार व शिक्षा विभाग द्वारा
ऐसा करने का उचित स्पष्टीकरण नहीं दिया जा सका। सरकार नहीं बता सकी कि विज्ञापन
शर्तो के विपरीत बीपीएड डिग्री धारकों को क्यों चयन सूची में शामिल किया गया है।
कोर्ट ने चयन सूची को नियम विरुद्ध मानते हुए रद कर दिया और नये सिरे से चयन सूची
जारी करने का आदेश दिया है।
साभार दैनिकजागरण