Sunday, November 24, 2013

अब 62 वर्ष तक सामूहिक बीमा का लाभ
Updated on: Sun, 24 Nov 2013 01:07 AM (IST)
राजकुमार श्रीवास्तव, इलाहाबाद : नगर निगमों, नगर पालिकाओं एवं जिला परिषदों द्वारा संचालित माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है। इन विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को 60 की जगह अब 62 वर्ष की आयु तक सामूहिक बीमा का लाभ मिलेगा। इस संबंध में नगर विकास विभाग ने आदेश जारी कर दिया है।
30 अगस्त 2013 को ही शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया था कि अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की तरह ही नगर निगमों, नगर पालिकाओं और जिला परिषदों द्वारा संचालित अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों को भी सामूहिक बीमा धनराशि का लाभ 60 वर्ष से बढ़ाकर अब 62 साल तक दिया जाएगा। लेकिन नगर विकास विभाग से आदेश जारी न होने से स्थानीय निकाय द्वारा संचालित विद्यालयों के शिक्षकों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा था। नगर विकास विभाग के विशेष सचिव श्रीप्रकाश सिंह ने इस संबंध में 13 नवंबर को आदेश जारी किया है। इसमें कहा गया है कि मामले में समय से कार्रवाई करते हुए उन्हें भी अवगत कराया जाए। साथ ही समय-समय पर होने वाली प्रगति से भी शासन को अवगत कराया जाए। उल्लेखनीय है कि इस मद में शिक्षकों के वेतन से हर महीने सौ रुपये की कटौती होती है। इसी धनराशि से सेवा के दौरान निधन होने पर दो लाख रुपये मृतक के परिजनों को मिलता है। लेकिन सेवानिवृत्त होने पर सिर्फ बचत निधि का पैसा ही वापस होता है। बीमा निधि की राशि रिस्क कवर में समायोजित हो जाती है।  

साभार दैनिकजागरण