Saturday, April 25, 2020

मंहगाई भत्ते और मंहगाई राहत के सम्बन्ध में आदेश -डीए और डीआर की नई किस्तें अब जुलाई 2021 से

राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों, प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारियों और कार्य प्रभारित कर्मचारियों को एक जनवरी 2020, एक जुवाई 2020 तथा एक जनवरी 2021 से देय महंगाई भत्ते की किस्त भुगतान नहीं किया जाएगा। इसी तरह राज्य सरकार के पेंशनरों, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं तथा प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों के पेंशनरों को इन तीनों अवधि में महंगाई राहत की अतिरिक्त किस्तों का भुगतान नहीं किया जाएगा। इस अवधि में मौजूदा दर से महंगाई भत्ता और महंगाई राहत का भुगतान किया जाता रहेगा। एक जुलाई 2021 से देय महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की किस्तों को जारी करने का निर्णय लिए जाने पर उपरोक्त तीनों महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की किस्तों की दरों को सरकार बहाल करेगी। इस दर को एक जुलाई 2021 से प्रभावी होने वाले संशोधित दर में शामिल किया जाएगा। यह भी स्पष्ट किया गया है कि एक जनरी 2020 से 30 जून 2021 तक की अवधि का कोई बकाया नहीं दिया जाएगा।
वित्‍त विभाग
वित्‍त (वेतन आयोग) अनुभाग-1
2/2020/वे00-1-314/दस-2020 दिनांक 24/04/2020
मंहगाई भत्ते और मंहगाई राहत के सम्बन्ध में आदेश -




आदेश : Pdf देखे