- ’बेसिक शिक्षा विभाग में फर्जी डिग्री लगाकर नौकरी पाने का मामला
- ’जांच में पता चला कि प्रमाण पत्र का अनुक्रमांक सारणीय पंजिका में दर्ज नहीं
बेसिक शिक्षा विभाग में फर्जी डिग्री लगाकर नौकरी पाने वाले गाजीपुर व मऊ
जनपद के रहने वाले दो सहायक अध्यापकों की सेवा समाप्त कर दी गई। साथ ही आहरित की
गई धनराशि रिकवरी करने का निर्देश दिया गया। यह कार्रवाई बेसिक शिक्षा अधिकारी
देवेंद्र कुमार पांडेय ने दोनों सहायक अध्यापकों की डिग्रियां फर्जी मिलने पर की
है।
गाजीपुर जनपद के हुसनपुर गांव निवासी जैश कुमार सिंह पुत्र जगधारी सिंह
वर्ष 2004 में सहायक
अध्यापक पद पर नियुक्त हुआ था। सत्यापन शुरू होने पर गाजीपुर से कुछ वर्ष पूर्व
अंतरजनपदीय स्थानांतरण करवाकर यहां सठियांव ब्लाक स्थित प्राथमिक विद्यालय पुसड़ा
आईमा में तैनात हो गया था। बकायदा तेरह साल से नौकरी भी कर रहा था। वह श्री
दुर्गाजी पीजी कालेज चंडेश्वर से वर्ष 1998
में
अनुक्रमांक 426215 पर बीएड
करना दिखाया है।
जांच कराने पर पता चला कि उक्त सारणीय पंजिका में यह अनुक्रमांक ही नहीं
हैं। इसी प्रकार मऊ जनपद के मोहम्मदाबाद गोहना निवासी कुमारी पुष्पा पुत्री
कपिलदेव वर्ष 2008 में सहायक
अध्यापक नियुक्त हुईं।
मऊ से तीन साल पढ़ाने के बाद वह अपना अंतरजनदीय स्थानांतरण करवा लिया और
वर्ष 2013 से तरवां
ब्लाक के प्राथमिक विद्यालय ऊंचहुआ में तैनात हैं। वह श्री सत्यसाईं इंन्स्टीट्यूट
आफ हायर लर्निंग,
अनंतपुर, खेरा प्रेम
बिहार, आंध्रप्रदेश
द्वारा वर्ष 2005 अनुक्रमांक
99842 से किया
है। सत्यापन के दौरान पता चला कि वह यहां पढ़ी ही नहीं हैं।