बेसिक शिक्षा परिषद नियमावली में अहम संशोधनों पर कर रहा मंथन
प्राथमिक स्कूलों में
शिक्षकों की भर्तियों के नियम बदलेंगे। बेसिक शिक्षा परिषद इस पर जोर दे रहा था अब
इसमें तेजी आनी लगभग तय है। अध्यापक तैनाती नियमावली में विशेष शिक्षा यानी डीएड
एवं बीएलएड जैसे पाठ्यक्रमों को भी शामिल किया जाना है। इस पर मंथन करने के लिए
शासन स्तर पर 20 जनवरी को बैठक होगी और उसके नतीजे ही नियमावली का हिस्सा बनेंगे।
बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में इन दिनों भर्तियां
तेजी से जारी हैं। एक प्रक्रिया पूरी नहीं हो रही कि दूसरी शुरू हो जाती है। इसी
बीच प्राथमिक विद्यालयों में उर्दू के 3500 भाषा शिक्षकों की
नियुक्ति होनी है। शासन के निर्देश पर भर्ती का विज्ञापन जारी हो चुका है। आवेदन
की प्रक्रिया 19 जनवरी से शुरू होगी। इसमें वैवाहिक शर्त को उकेरने पर विरोध हो गया
है। हालांकि शासन ने इस शर्त को भर्ती से हटा दिया है इसी के साथ अन्य नियमों के
बदलाव की प्रक्रिया चल पड़ी है। परिषद के आला अफसरों ने इस मुद्दे पर चर्चा भी
शुरू कर दी है। असल में बेसिक शिक्षा परिषद अध्यापक तैनाती नियमावली में बदलाव
करने के मूड में काफी दिनों से है, लेकिन वह बदलाव के लिए
समय तय नहीं हो पा रहा था।
अब तक अध्यापक सेवा नियमावली 1981
(अद्यतन
तथा संशोधित) तथा विद्यालयों में अध्यापक तैनाती नियमावली 2008
(अद्यतन
तथा संशोधित) के तहत ही नियुक्ति हो रही है। इसमें हाल के ही कुछ पाठ्यक्रमों का
जिक्र नहीं है। मसलन विशेष शिक्षा यानी डीएड, बीएलएड आदि। ऐसे ही
केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा की तर्ज पर 82 अंक को बेसिक शिक्षा
परिषद ने भी मान्यता दिया है। यही नहीं 2010 तक बीटीसी के
प्रशिक्षितों को वरिष्ठता के आधार पर स्कूलों में तैनाती दी जाती थी, लेकिन अब मेरिट एवं
टीईटी को वेटेज दिया जा रहा है। ऐसे ही अन्य और भी प्रकरण यहां-वहां उठते रहे हैं।
यह प्रकरण नियमावली का हिस्सा बनाया जाने की तैयारी है।
यह सारे प्रकरण शासन स्तर पर होने वाली बैठक में आला
अफसरों के सारे रखे जाएंगे और वरिष्ठ शिक्षा अधिकारी चर्चा करेंगे। परिषद ऐसे
मामलों को अब सूचीबद्ध करने में जुट गया है। इसीलिए विभिन्न परीक्षाओं की
नियमावलियों का बारीकी से अध्ययन किया जा रहा है।