विवाहित बेटी भी अनुकंपा नियुक्ति की हकदारहाईकोर्ट ने कहा, विवाहित पुत्री को नौकरी न देना लिंग भेद करने जैसा है
यूपी में अब मृतक आश्रित कोटे के तहत विवाहित बेटियाें को भी नौकरी मिल
सकेगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश मृतक आश्रित सेवा नियमावली के नियम 2.(सी).(3) को असंवैधानिक करार देते हुए
रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि मृतक आश्रित कोटे के तहत बेटी को शादीशुदा
होने के आधार पर नियुक्ति देने से इनकार नहीं किया जा सकता। विवाहित पुत्र नौकरी
पा सकता है तो विवाहित पुत्री को नौकरी देने से इनकार करने का कोई औचित्य नहीं
बनता। इसके साथ ही कोर्ट ने आजमगढ़ के जिलाधिकारी द्वारा राजस्व विभाग में कार्यरत
पिता की सेवाकाल में मौत के बाद विवाहित पुत्री को नियुक्ति देने से इनकार करने का
आदेश रद्द कर दिया और नियमानुसार याची की नियुक्ति पर विचार करने का निर्देश दिया
है।
साभार अमरउजाला