शिक्षा का अधिकार (आरटीई) के तहत निजी स्कूलों में दाखिले को लेकर कुछ
संगठनों और अभिभावकों ने फिर अनियमितता का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि आराजी
लाइन ग्रामीण क्षेत्र में बच्चों के आवास से चार-छह किलोमीटर दूर के स्कूल आवंटित
किए गए हैं, जबकि आरटीई के प्रावधान के तहत एक किलोमीटर से अधिक की दूरी नहीं होनी
चाहिए।
ब्लॉकवार जारी आवंटित स्कूलों की सूची के बाद प्रवेश प्रक्रिया आरंभ हो गई
है। इसी के साथ शिकायतों का दौर शुरू हो गया। सोमवार को सामाजिक कार्यकर्ता
राजकुमार गुप्ता के नेतृत्व में अभिभावकों सहित विभिन्न सामाजिक संगठन के सदस्यों
ने बेसिक शिक्षा अधिकारी से भेंटकर ज्ञापन सौंपा। इसमें दर्जनों बच्चों के नाम, स्थायी पता
और आवंटित स्कूलों के विवरण देने के साथ मामले में जांच कर उचित कार्रवाई की मांग
की गई है। अभिभावकों ने समस्या का समाधान न होने पर बाल संरक्षण अधिकार आयोग में
भी शिकायत की चेतावनी दी है। राजकुमार गुप्ता,
डा. आनंद
प्रकाश तिवारी, संजीव सिंह, आरिफ आदि
रहे।
आवेदकों को नियमानुसार स्कूलों का आवंटन हुआ है। उन्होंने जो विकल्प भरा था, उसके
अनुरूप ही स्कूल दिए गए हैं। पूरी प्रक्रिया पारदर्शी है। अगर किसी प्रकार की
त्रुटि या गड़बड़ी हुई है तो संज्ञान मे आते ही उसे सुधारा जा रहा है।
- जेपी सिंह, जिला
समन्वयक (आरटीई)