यूपीः 40 हजार शिक्षकों में पुरानी पेंशन की आस जगी
दस सालों की नौकरी के बाद भी इन शिक्षकों का नई या पुरानी किसी भी पेंशन
योजना में जीपीएफ नहीं कट रहा है। हालांकि 8 अक्टूबर, 2015 को हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश में
पुरानी पेंशन योजना के तहत इन शिक्षकों का जीपीएफ काटने का निर्देश दिया है।
विशिष्ट बीटीसी 2004 में 46,189 शिक्षकों की भर्ती का आदेश हुआ था। इसमें जनवरी-फरवरी में लगभग 40 हजार शिक्षकों का चयन किया गया और सितम्बर, 2004 से
इनका छह महीने का प्रशिक्षण शुरू किया गया। वहीं इन्हें मौलिक नियुक्ति दिसम्बर,
2005 में दी गई। इस बीच 28 मार्च, 2005
को नई पेंशन योजना की अधिसूचना जारी कर दी गई और बेसिक शिक्षा विभाग
में शासनादेस 2010 में जारी हुआ।
इस आधार पर इस चयन प्रक्रिया में शामिल शिक्षक हाईकोर्ट चले गए। हाईकोर्ट
ने 2012 में सभी बेसिक शिक्षा
अधिकारियों से शिक्षकों से पुरानी या नई पेंशन योजना का विकल्प लेने को कहा। लेकिन
इस प्रकरण को सुलझाया नहीं गया। दोबारा याचिका दायर करने पर अक्टूबर 2015 में हाईकोर्ट ने कहा कि शिक्षकों के वेतन से पुरानी पेंशन योजना के तहत
जीपीएफ काटा जाए और ये अंतिम फैसले के अधीन होगी।
हमारा चयन 2004 में हुआ था। नियुक्ति में
देरी विभाग ने की। लिहाजा हम पुरानी पेंशन योजना के हकदार हैं। इस मसले पर हम
बेसिक शिक्षा मंत्री अहमद हसन से मिले थे। उन्होंने आश्वस्त किया है कि इस मसले का
हल जल्द ही निकाला जाएगा।
- संतोष तिवारी, विशिष्ट बीटीसी शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन
- संतोष तिवारी, विशिष्ट बीटीसी शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन