Tuesday, December 30, 2014

जूनियर हाईस्कूलों की भर्ती में शासन का नहीं होगा दखल
सचिव की अध्यक्षता में बनी सहमति, शासनादेश जल्द

लखनऊ (ब्यूरो)। बेसिक शिक्षा परिषद से सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों में शिक्षकों व कर्मचारियों की भर्ती में शासन का कोई दखल नहीं होगा। भर्ती का पूरा अधिकार स्कूल प्रबंधन के पास होगा और वह बेसिक शिक्षा अधिकारी की अनुमति से इसे पूरा करेगा। सचिव बेसिक शिक्षा एचएल गुप्ता की अध्यक्षता में सोमवार को हुई बैठक में सहमति बन गई है। जल्द ही इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया जाएगा। इसके बाद बेसिक शिक्षा अधिकारी रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की अनुमति जिलेवार दे सकेंगे।
सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों में मार्च 2012 से शिक्षकों व कर्मचारियों की भर्ती पर रोक है। सचिव बेसिक शिक्षा ने सितंबर 2014 में इन स्कूलों में रिक्त पदों पर भर्ती की अनुमति देते हुए शासनादेश जारी कर दिया था, लेकिन भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई। बेसिक शिक्षा निदेशक डीबी शर्मा ने रिक्त पदों पर भर्ती करने का विस्तृत दिशा-निर्देश तैयार करते हुए सचिव के पास अनुमति के लिए भेज दिया।
सचिव की अध्यक्षता में सोमवार को हुई बैठक में कुछ अधिकारी चाहते थे कि इसमें भर्ती प्रक्रिया में शासन की अनुमति लेने की अनिवार्यता शामिल कर दिया जाए लेकिन सचिव ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। सचिव ने कहा कि सहायता प्राप्त स्कूलों में भर्ती का अधिकार स्कूल प्रबंधन के पास है और वह बेसिक शिक्षा अधिकारी से अनुमति लेकर भर्ती शुरू कर सकता है।