वाराणसी: शिक्षा का
अधिकार अधिनियम के तहत स्कूलों की मैपिंग में हुई गड़बड़ी को लेकर बेसिक शिक्षा
निदेशक गंभीर हैं। शिकायत पर उन्होंने तत्कार कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
उन्होंने 28 मई से छह जून तक नए स्कूलों की मैपिंग का कार्य पूरा करने
को कहा है। इसके साथ ही छह जून से 20 जून तक पुन: आनलाइन
आवेदन लेने का आदेश जारी किया है। इस आदेश से कई अभिभावकों को राहत मिली है।
बता दें कि इस बार स्कूलों की
मैपिंग को लेकर काफी गड़बड़ी हुई थी। कई स्कूल आरटीई के तहत शामिल नहीं किए गए थे।
बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर शिकायत की गई थी। इस पर वाराणसी के बजरडीहा वार्ड
के दो अभिभावक संजय सेठ व प्रेम सेठ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में संयुक्त याचिका की
है। वहीं शिवपुर निवासी जन अधिकार मंच के अध्यक्ष अनिल कुमार मौर्य ने 18 अप्रैल
को राष्ट्रीय बाल अधिकारी संरक्षण आयोग को पत्र भेजकर इसकी शिकायत की थी। वार्ड
वार क्षेत्र में जितने स्कूल हैं उतने स्कूल वेबसाइट पर शो नहीं कर रहे हैं। ऐसा
इसलिए किया गया कि कम से कम बच्चों का नि:शुल्क नामांकन हो। आयोग अपने स्तर पर
सत्यापन करा रहा है जिसके मद्देनजर वाराणसी डीएम से इसकी जानकारी मांगी है। उधर
शिक्षा निदेशक ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए स्कूलों की मैनिंग कराने का
आदेश दिया।