इलाहाबाद
हाईकोर्ट ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी आगरा अर्चना गुप्ता को जमानती वारंट जारी
कर 30 जुलाई को पेश होने का निर्देश दिया है और
स्पष्टीकरण मांगा है कि क्यों न उन्हें अवमानना के लिए दण्डित किया जाय। यह आदेश
हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति एमके गुप्ता ने नूरजहां की अवमानना याचिका पर दिया है।
याची अधिवक्ता कमल कुमार केशरवानी का कहना है कि याची के पति की 57 साल की उम्र में सेवाकाल में मौत हो गयी। विभाग ने परिलाभों का भुगतान
नहीं किया तो याचिका पर हाईकोर्ट ने 8 फीसदी ब्याज के साथ 3
माह में भुगतान का निर्देश दिया। इस आदेश का पालन नही किया गया तो
अवमानना याचिका पर कोर्ट ने बीएसए से जवाब मांगा और हाजिर होने को कहा। न तो जवाब
आया और न ही वकील के मार्फत हाजिर हुई। जिस पर जमानती वारंट जारी किया गया हैं।
Friday, July 6, 2018
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