Monday, July 6, 2015

यूपी : बिना टीईटी पास शिक्षामित्रों के समायोजन पर SC की रोक

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में बिना टीईटी पास शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक के पद पर समायोजित करने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने अपने आदेश मे कहा है कि बेसिक शिक्षा सचिव व्यक्तिगत रुप से पेश होकर अबतक हुई इन भर्तियों का विवरण दें। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद बिना टीईटी पास शिक्षामित्रों के भविष्य पर प्रश्नचिह्न लग गया है। बताते चलें कि दूरस्थ शिक्षा से सफलतापूर्वक दो वर्षीय बीटीसी प्रशिक्षण प्राप्त करीब 92,000 शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक के पद पर समायोजित करने का निर्णय लिया गया था। इस निर्णय के विरोध में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) ने हाईकोर्ट में याचिका डाली थी। हाईकोर्ट के फैसले के बाद एनसीटीई ने सु्प्रीम कोर्ट में याचिका डाली थी। सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन चल रहा है। एनसीटीई ने कोर्ट में दलील दी थी कि शिक्षा मित्र मात्र संविदा कर्मी हैं, साथ में यह भी कहा था कि शिक्षक बनने के लिए टीईटी पास होना अनिवार्य है। शिक्षा मित्र टीईटी पास नहीं हैं। इस शिक्षा सत्र में गौतमबुद्धनगर में ही 250 शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्त किया गया है। इनमें मात्र 2 शिक्षा मित्रों ने टीईटी पास किया है।


साभार दैनिक जागरण