बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की
बैठक में केंद्रीय विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती के लिए आरक्षण में विभाग
की बजाय विश्वविद्यालय को इकाई मानने का फैसला किया गया है। इस नए विधेयक में
भर्ती के पुराने आरक्षण के साथ आर्थिक आधार पर दिए गए 10 फीसद आरक्षण को भी शामिल कर लिया गया है। मालूम हो कि विश्वविद्यालयों में
लगभग सात हजार पदों पर भर्ती होनी है।
एक अन्य फैसले में जम्मू-कश्मीर में अंतरराष्ट्रीय सीमा पर रहने वाले लोग
भी प्रत्यक्ष भर्ती,
पदोन्नति
और विभिन्न पेशेवर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आरक्षण पा सकते हैं। कैबिनेट ने
डेंटल काउंसिल को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए डेंटिस्ट एक्ट, 1948 में संशोधन
के लिए विधेयक को मंजूरी प्रदान कर दी। इसके अलावा डेंटल काउंसिल में सदस्यों का
निर्वाचन अनिवार्य नहीं होगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अनधिकृत कब्जेदारों से
सरकारी आवासों को खाली कराने के लिए पब्लिक प्रिमाइसेस (एविक्शन ऑफ अनअथॉराइज्ड
ऑक्यूपेंट्स) अमेंडमेंट बिल,
2019 को मंजूरी
प्रदान कर दी।